Monday, January 8, 2018

यूपी में बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाये जाने पर प्रतिबंध

लाउडस्पीकर के उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने  नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इन दिशा-निर्देशों के अनुसार  बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजाने वाले को कैद हो सकती है. साथ ही यदि शादी में बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाया गया तो दूल्हा जेल जा सकता है. 

उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित सभी जिलों के जिला न्यायाधीशों को पत्र भेजकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी है.

मुख्य बिंदु
1. इसके बाद 16 जनवरी से जिलों में अभियान चलाकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे लाउडस्पीकर हटाए जाने शुरू किए जाएंगे. 

2.    बिना अनुमति के लगाये गए लाउडस्पीकर हटाये जाएंगे. सभी को अनुमति 15 जनवरी तक ले लेनी होगी. किसी भी संस्थान को 15 जनवरी के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी.


3.     यह अभियान 20 जनवरी तक चलेगा और फिर इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.

4.   इसके बाद शासन के आदेशानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी.

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